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Bihar 2nd Marriage Rules:अब बिहार में सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी करने के लिए नीतीश सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। बिना सरकार की अनुमति के यदि कोई सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करता है तो वो वैध नहीं मानी जाएगी। यदि दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली है तो यह शादी मान्य नहीं होगी।
नीतीश सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी पूर्व पति या पूर्व पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो वो मान्य नहीं माना जाएगा। इस तरह की शादी से होन वाली संतान को अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए किसी तरह की दावेदारी का भी हक नहीं होगा। नीतीश सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान निधन की स्थिति में ऐसी संतान को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सही नहीं माने जायेंगे।
सरकार ने नए नियम को परिभाषित करते हुए कहा कि यदि दूसरा विवाह सरकार से अनुमति लेकर कानून सम्मत तरीके से किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जीवित पत्नियों या उनके बच्चे अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए हकदार माने जाएंगे।इसमें भी पहली पत्नी का स्थान पहले माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, मंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के अधिकारियों को भेज दिया गया है।
पहली पत्नी के अलावा अगर दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की नौबत आती है तो जीवित पत्नी की तरफ से अनापत्ति या फिर शपथ पत्र देना होगा।