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SUPREME COURT ON NUPUR: नूपुर शर्मा को 10 अगस्त तक  सुप्रीम कोर्ट को राहत

नूपुर शर्मा को  10 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश

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SUPREME COURT ON NUPUR: सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को  10 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया।

SUPREME COURT ON NUPUR: बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय के लिए राहत मिल गई है। नूपुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी।

इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट में दलील दी कि नूपुर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से राहत के साथ ही सुरक्षा भी दी जाए। इस पर अदालत ने नूपुर को 10 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया।

SUPREME COURT ON NUPUR: इससे पहले एक जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नूपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाया था। अदालत ने नूपुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर सख्त नाराजगी प्रकट की थी।

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अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके बयान से देश में उबाल है। कोर्ट ने नुपुर से टीवी पर आकर माफी मांगने को भी कहा था। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि नूपुर को खतरा है या उनके बयान से देश खतरे में पड़ गया है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे वाकिफ हैं।

SUPREME COURT ON NUPUR: नुपुर के वकील वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनकी मुवक्किल की जान का खतरा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नूपुर शर्मा द्वारा माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर हो गई। नुपुर ने सशर्त बयान वापस लेते हुए कहा कि अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी चाहती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को उनके अहंकार के लिए फटकार लगाई और कहा कि क्योंकि वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसलिए सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है।

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