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WB SSC Job Scam: पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ईडी हिरासत की अवधि बढ़ी
WB SSC Job Scam: कोलकाता में ईडी की विशेष अदालत ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ईडी की हिरासत को 2 दिन और बढ़ा दिया। पहले उनकी ईडी हिरासत 3 अगस्त तक थी, अब उनको 5 अगस्त तक ईडी हिरासत में रहना होगा।
WB SSC Job Scam: बता दें कि ED ने विशेष अदालत से पश्चिम बंगाल SSC घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की चार दिनों की हिरासत मांगी थी। एजेंसी ने चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की भी तीन दिनों की हिरासत मांगी थी।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में बुधवार को पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को बुधवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। इडी के वकीलों ने दोनों आरोपियों के हिरासत की मांग की, जिसका उनके वकीलों ने विरोध किया।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को ईडी के अधिकारियों ने पेश किया। कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ईडी हिरासत को 2 दिन और बढ़ा दिया है। पहले उनकी ईडी हिरासत 3 अगस्त तक थी, अब उनको 5 अगस्त तक ईडी हिरासत में रहना होगा।
WB SSC Job Scam: गौर करें तो शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 23 अगस्त को पार्थ मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करोड़ों रुपये जब्त किये गये थे। बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया और ईडी के अधिकारियों ने पार्थ चटर्जी के लिए चार दिन और अर्पिता मुखर्जी के लिए तीन दिनों की हिरासत की मांग की, जबकि पार्थ और अर्पिता मुखर्जी के वकीली ने ईडी की मांग का विरोध किया।
बता दें कि ईडी ने एक ओर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को एक ओर कोर्ट में पेश किया। दूसरी ओर, ईडी के अधिकारी शांति निकेतन स्थित उनके बंगले में रेड मारी है।
WB SSC Job Scam: अर्पिता मुखर्जी के वकीलों ने कहाकि इस मामले में अर्पिता का एफआईआर में नाम नहीं था। अर्पिता मुखर्जी के वकील ने अर्पिता मुखर्जी को कानूनी सलाह की अनुमति दी। कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली।
WB SSC Job Scam: उधर ईडी ने पार्थ के वकीलों की दलीलों का जवाब दिया। वहीं ईडी ने अदालत को बताया कि अर्पिता उनकी जांच में सहयोग कर रही है, लेकिन पार्थ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ईडी ने दलील दी, ”वह हिरासत में लिए जाने के बाद दो दिन तक अस्पताल में रहे.” उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों को पार्थ से पूछताछ के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। ईडी पार्थ को चार दिन और अर्पिता को तीन दिन की रिमांड पर लेना चाहता था।