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शाहनवाज पर रेप केस – बीजेपी के कद्दावर नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि मामले की सही ढंग से जांच होनी चाहिए। इसमें दखल देने की वजह नज़र नहीं आती। आप सही होंगे तो बचेंगे।
इस मामले में शाहनवाज हुसैन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथर ने रखा। इस दौरान उन्होंने कहाकि महिला की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती तफ्तीश में कुछ नहीं मिला। शाहनवाज हुसैन की छवि को खराब करने के लिए लगातार उनके खिलाफ शिकायत की श्रृंखला चलाई गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें मामले में दखल देने की कोई वजह नज़र नहीं आती।
शाहनवाज पर रेप केस – बता दें कि साल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने दिल्ली में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया था। इसमें उसने कहा था कि अप्रैल 2018 में शाहनवाज हुसैन ने उसको छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर बुलाया। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया।
हालांकि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इस पूरे आरोप को बेबुनियाद बताया है। वे इस सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस मामले के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस खत्म करने की याचिका लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए थे।
गौर करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। ये आदेश 2018 में भाजपा नेता पर लगे रेप के आरोपों को लेकर दिया गया। HC ने पुलिस से कहाकि पुलिस 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपे।