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Modi Surname Case Rahul: राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस
Modi Surname Case Rahul: सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य कसे नोटिस जारी किया।
Modi Surname Case Rahul: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। पूर्णेश ने नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
Modi Surname Case Rahul: इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत ने चुनौती दी।
Modi Surname Case Rahul: जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई की। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। राहुल गांधी ने अपनी अपील में कहा है कि अगर 7 जुलाई के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचार और बयान का गला घोंट दिया जाएगा।
राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल को मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई थी।
नियम के मुताबिक, सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ऐसे में 2025 में उनकी सजा पूरी होगी और उसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी।
7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा था, ‘राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं।
एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है।
राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।’
Modi Surname Case Rahul: राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी।
Modi Surname Case Rahul: लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। इसी नियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद हुई है।
सांसदी जाने के बाद राहुल ने 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा- भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। कभी OBC की बात करेगी, कभी विदेश में दिए बयान की बात करेगी। ये लोग मेरी सदस्यता रद्द करके मुझे रोक नहीं सकते।
चाहे मुझे सदस्यता मिले, ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे स्थायी रूप से डिसक्वालिफाई कर दें, तो भी मैं अपना काम करूंगा। मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता।