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NCP किसकी: शरद पवार का दावा सही या भतीजे का होगा हक?

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NCP: Sharat pawar vs ajit pawar: एनसीपी में दो गुटों की लड़ाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. इसे लेकर सुनवाई जारी होगी. शरद पवार के गुट ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई होगी. याचिका में अदालत से विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है. साथ ही अयोग्यता पर सुनवाई करने वाले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी याचिका लगाई गई है.

याचिकाकर्ता की क्या है मांग?

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता शरद पवार के वफादार जयंत पाटिल की दायर याचिका को 13 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ.
याचिका में हस्तक्षेप करने और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारवेकर को उन 40 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर सुनवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के प्रति निष्ठा बदल दी है.

चुनाव आयोग ने अजित पवार की याचिका पर शुरू कर दी सुनवाई

दिलचस्प बात है कि यह कदम ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न पर दावा करने वाली अजित पवार की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है. पार्टी सेना बनाम सेना मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आलोक में स्पीकर को उनके द्वारा दायर अयोग्यता मामले का निपटारा करने के लिए मजबूर करना चाहती है. शिवसेना विभाजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिया था कि “वह सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के विधायकों जिन्होंने शिवसेना को विभाजित किया था” के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं के फैसले के लिए एक सप्ताह के भीतर समयसीमा तय करें.

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