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Aam Aadmi Party: शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं. को लेकर जेल में बंद दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया है.
उसने शीर्ष अदालत में साफ कर दिया है कि ईडी राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने ED से सवाल पूछा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जेज पर अब तक बहस शुरू क्यों नहीं हुई, किसी को इस तरह आप जेल में नहीं रख सकते?
सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से मंगलवार को इस बात का जवाब देने के लिए कहा है. अदालत में कल भी मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई जारी रहेगी. ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को मनीष सिसोदिया और विजय नायर के बीच निकटता का हवाला दिया.
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति में प्रस्तावित बदलाव शराब बाजार में सुधार का एक साधन नहीं था, बल्कि कुछ निजी कंपनियों के लिए अत्यधिक मुनाफा सुनिश्चित करने का एक तरीका था. ED ने कहा कि लाभ मार्जिन को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने का भी कोई औचित्य नहीं है. कैबिनट की बैठक के मिनटों में इसका कोई जिक्र नहीं है.
उसने कहा कि 12 फीसदी मार्जिन के कारण खुदरा विक्रेता की लागत 12 फीसदी बढ़ गई, जो उपभोक्ता से वसूल की जाने वाली राशि में बदल गई. पॉलिसी अवधि के लिए इंडोस्पिरिट का 12 फीसदी लाभ मार्जिन 192 करोड़ रुपए था, पूरी कोशिश की गई कि इंडोस्पिरिट को ही यह मिले. जस्टिस खन्ना ने कहा कि 12 फीसदी और 5 फीसदी के बीच के अंतर को आपके द्वारा अपराध की आय के रूप में दर्शाया गया है.
वहीं, शराब घोटाला मामले में इस महीने की शुरुआत में AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित उनके आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से रिमांड पर भेजा गया.