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Traffic Rule Bihar: बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अब और सख्त हो जाएगी। पटना की तरह अब बिहार के 26 जिलों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से हेलमेट न पहनने वाले और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जाएगी और उनका ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी।
परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया कि इस व्यवस्था से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए अधिक जागरूक होंगे। विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि राज्य के 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऑटोमेटेड चालान जारी किया जाएगा। यह कदम राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सख्ती से कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उन्होंने बताया कि पहले से चार स्मार्ट सिटी वाले जिलों में यह व्यवस्था लागू है और 9 अन्य जिलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से स्कैन करेंगे और किसी भी यातायात नियम के उल्लंघन पर सिस्टम स्वतः चालान तैयार कर संबंधित वाहन स्वामी के पते पर भेजेगा। इस नई व्यवस्था के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
बिहार में हेलमेट न पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। 2023 में हेलमेट न पहनने के कारण 1389 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके थे, जिनमें 882 दोपहिया वाहन चालक और 507 पीछे सवार थे। आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से होती हैं।
नई व्यवस्था लागू होने वाले 26 जिले हैं:
मधेपुरा, सुपौल, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, समस्तीपुर, मधुबनी, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, खगड़िया और मोतिहारी।