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Supreme Court का बड़ा फैसला, लापरवाही से गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होने पर बीमा कंपनियों को पैसे नहीं देने होंगे

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सड़क हादसों और बीमा से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चलाते समय दुर्घटना का शिकार होता है और उसकी जान चली जाती है, तो बीमा कंपनियों को पैसे नहीं देने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि तेज गति से गाड़ी चलाने या स्टंट करने पर भी बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। बीमा कंपनियों को इन मामलों में मजबूर नहीं किया जा सकता है।

Supreme Court ने दिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन ने चेतावनी दी कि पीड़ित परिवार को राहत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यदि तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कोई हादसा होता है, तो बीमा कंपनी भुगतान नहीं करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता की लापरवाही से वह दुर्घटना हुई, में कोई सहमत नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब गाड़ी लापरवाही से चलाई गई और हादसा हुआ, तो बीमा कंपनी भुगतान नहीं करेगी।

एनएस रविशा के परिवार ने 80 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब मौत का कारण पूरी तरह से व्यक्ति की गलती है और कोई बाहरी कारण नहीं है, तो मुआवजा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने पिछले साल कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी बरकरार रखा, जिसमें उनके दावों को खारिज किया गया था।

यह घटना 18 जून 2014 की है। रविशा अपने परिवार के साथ मल्लासंद्रा से अरसीकेरे जा रहे थे। उन्होंने तेज गति से गाड़ी चलाई और ट्रैफिक नियम तोड़े। नियंत्रण खोने के बाद उनकी कार पलट गई, और रविशा की मौत हो गई। पत्नी, बेटे और माता-पिता ने मुआवजे के लिए कहा, क्योंकि उनका दावा था कि रविशा एक ठेकेदार थे, जो हर महीने 3 लाख कमाते थे। पुलिस की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि हादसा रविशा की लापरवाही से हुआ।

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