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Computer science में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति पर फंसा पेंच, शिक्षा विभाग से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
पटना हाई कोर्ट (High Court) ने बिहार शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस (Computer science) के एसोसिएटेड एडवांटेज की सामग्री पर कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से स्थिति साफ करने को कहा।
जस्टिस हरीश कुमार की बेंच के सामने कंपनियों के वकील राजेंद्र नारायण ने कहा कि विज्ञापन 26/2023 के तहत केवल उचित योग्य योग्य थीथी तय समय से पहले STET/TIT पास हो। फिर भी, कई जातीय लोगों को अस्थायी पत्र दिए गए।
कंपनी का आरोप है कि यह गड़बड़ी विभाग की ओर से की गई। अभी तक सही मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। इससे संबंधित मूल का नुकसान हुआ है।
कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी की याददाश्त को पहले ही मान लिया था कि जातीय लोगों की नियुक्ति गलत है। अब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को एक हलफनामे से सभी बातें स्पष्ट करनी होंगी।
इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर, 2025 को होगी।
