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Patna NIIT Hostel Case: मनीष रंजन की किस्मत का फैसला आज, जांच में ढिलाई के लगे थे गंभीर आरोप
NIIT Patna Hostel Case: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर आज, सोमवार को सुनवाई होगी। अदालत आज इस मामले में जमानत के साथ-साथ जांच में हुए नए सुधारों पर भी निर्णय ले सकती है। नीट की एक छात्रा की हत्या के आरोप में मनीष रंजन वर्तमान में बेऊर जेल में बंद हैं।
पॉक्सो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई
आज पॉक्सो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि जब सीबीआई ने इस मामले की जिम्मेदारी संभाली थी, तब पॉक्सो एक्ट को लागू नहीं किया गया था। अदालत के प्रश्न के पश्चात ही इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई थीं।
मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले 2 मार्च को हुई थी, जो लगभग एक घंटे और पैंतालीस मिनट तक चली। इस दौरान कोर्ट ने कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया और अगली सुनवाई की तारीख 11 मार्च निर्धारित की। सुनवाई के दौरान, पीड़ित परिवार के अधिवक्ता ने जांच में लापरवाही के आरोप को दोहराते हुए कहा कि प्रारंभ से ही जांच ठीक तरीके से नहीं की गई थी। इस बीच, सीबीआई ने अदालत में स्पष्ट किया कि इस समय उन्हें मनीष रंजन की गिरफ्तारी की जरूरत नही।
मामले में सख्ती और बढ़ा दी गई है
इसके अलावा, मामले में सख्ती और बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने इस मामले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 को जोड़ा है। साथ ही, बी.एन.एस., 2023 की धारा 64 और संबंधित अन्य धाराओं को भी शामिल किया गया है। यह निर्णय दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 के तहत लिया गया था। दिल्ली पुलिस के सदस्य पूरे बिहार और मामले से संबंधित अन्य स्थानों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में, आज मनीष रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट क्या निर्णय लेगा? इसका इंतजार किया जा रहा है।
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