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NEET Student Case: Shambhu Girls Hostel आरोपी मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज, जेल में ही कटेगी रातें

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NEET Student Case: पटना के चर्चित NEET छात्रा मामले में मुख्य आरोपी और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को सोमवार को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को पटना सिविल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है, जिसके कारण मनीष रंजन को जेल में ही रहना पड़ेगा।

पटना कोर्ट के एडीजे-6 ने पिछले सुनवाई में जमानत पर निर्णय को रिजर्व कर लिया था, और आज कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। अब मनीष रंजन को फिलहाल बेउर जेल में रहना होगा।

जमानत याचिका खारिज

मनीष रंजन के वकील ने जानकारी दी है कि उनके मुवक्किल की जमानत याचिका कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि जमानत याचिका को खारिज करने के कारणों का स्पष्ट विवरण उस फैसले की विस्तृत कॉपी मिलने के बाद ही साझा किया जा सकेगा।

आपको यह बताते चलें कि मनीष रंजन की जमानत याचिका पर पिछले सप्ताह लगातार दो दिनों तक सुनवाई हुई थी। गुरुवार को अभियुक्त को कड़ी सुरक्षा के साथ बेउर जेल से कोर्ट लाया गया। कोर्ट में लगभग चार घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जिसमें से लगभग दो घंटे की सुनवाई जज के चेंबर में हुई।

जांच एजेंसियों के कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न

सुनवाई के दौरान, पीड़ित छात्रा के वकील एस.के. पांडेय ने पटना हाईकोर्ट के एक ‘फुल बेंच जजमेंट’ का उल्लेख करते हुए जमानत का विरोध किया। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने इन दलीलों पर असहमति व्यक्त की। अंततः, अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

इस बीच, पीड़िता की मां ने जांच एजेंसियों के कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि CBI और SIT इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मां का कहना है कि साजिश में शामिल मुख्य लोगों का नाम छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, और पीड़ित परिवार को गलत नजरिए में पेश करने की कोशिश की जा रही है।

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