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Khan Sir Case Update: खान सर की गिरफ्तारी पर अब 30 जून तक लगी रोक, अदालत ने केस डायरी पढ़ने के लिए दिया 3 दिन का समय
Khan Sir Case Update: पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस अवसर पर कदमकुआं थाना पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी पेश की। हालांकि, न्यायालय ने इस डायरी का अध्ययन करने के लिए पक्षकारों को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की।
सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने जोर दिया कि मामले की सुनवाई को बार-बार स्थगित किया जा रहा है और आज ही इस पर बहस होनी चाहिए। दूसरी ओर, सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने अपडेटेड केस डायरी को पढ़ने के लिए और समय मांगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीन दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 30 जून निर्धारित की।
दोनों बॉडीगार्ड इस समय न्यायिक हिरासत में
अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि खान सर को मिलने वाली अस्थायी सुरक्षा 30 जून तक बनी रहेगी। इसका यह मतलब है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस मामले में गिरफ्तार खान सर के दोनों बॉडीगार्ड इस समय न्यायिक हिरासत में हैं, और उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई भी 30 जून को होगी। अदालत ने इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया है ताकि एक ही बार में सुनवाई की जा सके।
पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई नई केस डायरी में यह दावा किया गया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। दस्तावेज के अनुसार, दोनों बॉडीगार्ड ने कथित तौर पर खान सर के निर्देश पर दहशत फैलाने का कार्य किया।
खान सर के स्टाफ के तीन अन्य सदस्यों को भी अंतरिम संरक्षण
इससे पूर्व की सुनवाई में पुलिस ने एक Incomplete केस डायरी पेश की थी, जिसके चलते अदालत ने विस्तृत और अद्यतन केस डायरी पेश करने का आदेश दिया था। अब अदालत में नई केस डायरी दाखिल हो चुकी है, जिस पर अगली सुनवाई में विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।
20 जून को हुई सुनवाई में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए कहा था कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे। इसी आदेश के कारण उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी हुई है।
अदालत ने खान सर के स्टाफ के तीन अन्य सदस्यों को भी अंतरिम संरक्षण दिया है। खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि अदालत ने वर्तमान में उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। अदालती प्रक्रिया के तहत, अपडेटेड केस डायरी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जाँच के बाद, अदालत अग्रिम जमानत के बारे में अंतिम निर्णय लेगी।
अग्रिम जमानत की याचिका में खान सर ने सभी आरोपों से इंकार किया है। उनका कहना है कि फायरिंग की घटना में उनका कोई संबंध नहीं है और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।
