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Bihar Education Department New Rules: लेट लतीफ शिक्षकों के कटेंगे पैसे, ऑनलाइन अटेंडेंस पर आया नया आदेश

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Bihar Education Department New Rules: बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए समय पर स्कूल पहुंचना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, यदि कोई शिक्षक तीन दिनों तक स्कूल में समय पर नहीं पहुंचता है, तो उसके एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा।

इस समय, शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष की डिजिटल हाजिरी के आधार पर शिक्षक के वेतन का निर्धारण करने का निर्णय लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने यह आदेश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और चयनित मध्य विद्यालय के प्राचार्यों को भेज दिया है। उन्हें 24 घंटे के भीतर शिक्षकों की हाजिरी का विवरण रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

ऑनलाइन हाजिरी के संबंध में सख्त निर्देश

ऑनलाइन हाजिरी के संबंध में एक सख्त निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन उपस्थित में कोई भी अनियमितता करने वाले शिक्षकों पर निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी शिक्षक ने अपने विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हुए भी ई-शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से फोटो या अन्य तरीकों से हाजिरी दर्ज की और कार्य में उपस्थित (मार्क ऑन ड्यूटी) का दावा किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी दिन की हाजिरी पोर्टल पर नहीं डाली गई, तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा, और ऐसा होने पर उस दिन की सैलरी भी काटी जा सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों और संबंधितों को इस बारे में सूचित कर दिया है।

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