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Teacher Transfer 2026: आज से शुरू होगा ट्रांसफर पोर्टल, तीन चरणों में होंगे तबादले

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Teacher Transfer 2026: बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति के तहत बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इस स्थानांतरण की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में समानुपातीकरण के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे, जिसके लिए आवेदन लेने की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई है।

इस स्थानांतरण की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी। शिक्षकों द्वारा आवेदन समायोजन के लिए 5 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे।

पहले चरण में आवेदन लेना जरूरी है ताकि समायोजन के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण तय हो सके। नई नीति के अनुसार, शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न की जाएगी।

दूसरे चरण में, जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति के कर्मचारी जिला और प्रमंडल के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण पर ध्यान देंगे। इसके बाद, तीसरे चरण में सामान्य तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

दूसरे चरण की प्रक्रिया का आरंभ 10 सितंबर से

शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, पहले चरण में प्राप्त आवेदनों के लिए जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति की बैठक सात अगस्त से लेकर नौ सितंबर तक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में समानुपातिकरण और शिक्षकों के आधार पर समायोजन की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद, इस सूची पर शिक्षकों से अपील भी प्राप्त की जाएगी।

दूसरे चरण की प्रक्रिया का आरंभ 10 सितंबर से होगा, जो 14 सितंबर तक चलेगी। इस चरण में जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों के म्युचुअल स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षकों के समायोजन और आपसी स्थानांतरण के बाद, तीसरे चरण में सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत होगी। सामान्य स्थानांतरण हेतु 16 सितंबर को विद्यालय वार संशोधित रिक्तियों की सूची प्रकाशित की जाएगी।

सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न विद्यालयों का चयन कर सकेंगे।

तीसरे चरण की प्रक्रिया अंतर्गत आए आवेदनों पर 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा सामान्य स्थानांतरण की सूची जारी की जाएगी।

शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 में संशोधन

विशेष रूप से, शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 में संशोधन किया है। अब बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त शिक्षक और हेडमास्टर, जो दो साल की परिवीक्षा अवधि में हैं, वे भी अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सरकार शिक्षकों के प्रति संजीदा है।

नीतियों में बदलाव के चलते टीआरई-3 के शिक्षकों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। इस बदलाव से उनके तबादले की प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना खुल गई है।

हालांकि, 21 जुलाई को जारी नियमावली में इस प्रकार के शिक्षकों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। सामान्य शिक्षकों की तरह, इस श्रेणी के शिक्षक भी समायोजन, समानुपातिकरण और आपसी तबादलों के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।

गौरतलब है कि इसी महीने की 21 तारीख को शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक स्थानांतरण नियमावली जारी की थी, जिसमें प्रोबेशन पर रहे शिक्षकों को इस दायरे से बाहर रखा गया था।

अब नियमावली के नियम 11 के तहत संशोधन की शक्ति का उपयोग करते हुए इसे अपडेट किया गया है। स्थानांतरण नियमावली के अन्य प्रावधान पहले की तरह बने रहेंगे।

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