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Patna High Court Relief BAMS Students: पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक-दो विषय में फेल छात्र भी देंगे तीसरे वर्ष की परीक्षा

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Patna High Court Relief BAMS Students: पटना हाई कोर्ट ने बीएएमएस छात्रों को राहत प्रदान करते हुए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि जो छात्र द्वितीय प्रोफेशनल परीक्षा में एक या दो विषयों में फेल हुए हैं, उन्हें चल रही तृतीय प्रोफेशनल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि छात्रों को दूसरी सप्लीमेंट्री परीक्षा में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका गया, तो उनकी पढ़ाई को गंभीर और अपूरणीय नुकसान होगा, जिससे उनका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो सकता है।

यह आदेश न्यायाधीश हरीश कुमार की एकलपीठ ने रवि रंजन एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने द्वितीय प्रोफेशनल परीक्षा के अधिकतर विषयों में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन केवल एक या दो विषय में वे सफल नहीं हो सके।

अलग से परीक्षा आयोजित करने का भी आदेश

उन्होंने एक अतिरिक्त परीक्षा दी, जिसके नतीजे 20 अगस्त 2026 को घोषित कर दिए गए। फिर भी वे एक विषय में उत्तीर्ण नहीं हो सके। इसी बीच विश्वविद्यालय ने दूसरी अतिरिक्त परीक्षा होने से पहले ही तीसरी पेशेवर परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया।

इसके कारण छात्रों के लिए तीसरी पेशेवर परीक्षा में शामिल होना असंभव हो गया। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरी अतिरिक्त परीक्षा में देरी छात्रों के कारण नहीं हुई। इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने एकेयू और संबंधित कॉलेजों को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ सभी ऐसे छात्रों को भी चल रही तीसरी पेशेवर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। साथ ही, अगर किसी छात्र का कोई पेपर छूट गया है तो उसके लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने का भी आदेश दिया गया।

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