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Abhijit Deepke Conditional Bail, पीस बॉन्ड के बाद जेल से रिहाई

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Abhijit Deepke Conditional Bail: दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके को शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, शांति बनाए रखने के लिए निर्धारित पीस बॉन्ड को भरने और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें हिरासत से मुक्त कर दिया जाएगा। दीपके की गिरफ्तारी 16 अक्टूबर को होने वाले ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले की गई थी।

स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह शर्त रखी है कि दीपके को एक बेल बॉंड भरना होगा, जिसमें मुख्य रूप से यह नियम शामिल है कि वह अगले एक साल के दौरान किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं होने देंगे। उन्हें दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया था।

‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हिरासत में लिया

दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को शुक्रवार को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हिरासत में लिया। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत कार्रवाई करते हुए शांति भंग होने की चिंता जताते हुए उन्हें रोक लिया। इस घटना के बाद उनकी रिहाई को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, दीपके को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई। उनकी रिहाई के लिए शांति बनाए रखने से संबंधित पीस बॉंड भरना और उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें हिरासत से मुक्त किया जाएगा। फिलहाल, उनकी रिहाई की औपचारिकताओं का इंतजार किया जा रहा है।

16 अक्टूबर के इस मार्च को लेकर मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हुई गिरफ्तारी और उसके बाद दी गई शर्तों के साथ जमानत ने इस घटनाक्रम को और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया है। पुलिस ने बताया है कि उनकी कार्रवाई का आधार शांति भंग होने की आशंका है। में आगे की स्थिति पीस बॉन्ड की औपचारिकता पूरी होने और रिहाई के बाद स्पष्ट होगी.

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