Vimarsh News
Khabro Me Aage, Khabro k Pichhe

INDRANI MUKHERJEE GOTS BAIL: इंद्राणी मुखर्जी को बेल , बेटी शीना बोरा हत्याकांड में साढ़े छह साल से काट रही थी जेल

बेटी की हत्या के सह हत्याभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी पति पीटर मुखर्जी को पहले ही मिल चुकी है जमानत

0 133

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

INDRANI MUKHARJEE GOTS BAIL: अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में साढ़े छह साल से सजा काट रही इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। इंद्राणी अपनी बेटी के बेटी की हत्या के आरोप में साढ़े छह साल से जेल में थी।

INDRANI MUKHERJEE GOTS BAIL IN SHEENA BORA MURDER CASE
SHEENA BORA-INDRANI MUKHERJEE.       PHOTO CREDIT:TIMESOFINDIA.COM

INDRANI MUKHARJEE GOTS BAIL: अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में साढ़े छह साल से सजा काट रही इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। इंद्राणी अपनी बेटी के बेटी की हत्या के आरोप में साढ़े छह साल से जेल में थी। इंद्राणी मुखर्जी को जमानत सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया। इस बेंच में जस्टिस ए एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और ए एस बोपन्ना शामिल थे।

जमानत पर कहा गया है कि अभी इस मामले में गवाहों का एक्जामिन होना बाकी है। जिसकी कार्यवाही निकट भविष्य में पूरी होने वाली नहीं है। लिहाजा आरोपी को जमानत दे दे दी गई।

गौर करें तो इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पति और सह आरोपी पीटर मुखर्जी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। पीटर मुखर्जी को जमानत मुंबई हाईकोर्ट से मिली थी। अदालत ने इसी आधार पर इंद्राणी मुखर्जी को भी बेल दे दी।

बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त हैं। इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने 25 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी उस वक्त हुई थी जब इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर ने शीना बोरा की हत्या को लेकर खुलासे किए थे। इंद्राणी के ड्राइवर ने यह भी बताया था कि किस तरह से शीना बोरा का कत्ल किया गया था।

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

इंद्राणी मुखर्जी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की। रोहतगी ने दलील पेश करते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल को काफी समय से जेल में रखा गया है। अपनी दलीलें पेश करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहाकि इस मामले में अब भी दो तिहाई गवाहों के एग्जामिन नहीं हुए हैं। लिहाजा आरोपी को जमानत दे दी जाए। इसके साथ ही रोहतगी ने अपने मुवक्किल को की खराब सेहत को देखते हुए उसे जमानत देने की कोर्ट से अपील की।

उन्होंने दलीलें पेश की कि इंद्राणी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। साथ ही दूसरे सह अभियुक्त पीटर मुखर्जी को कोर्ट से जमानत बहुत पहले ही मिल चुकी है

उधर कोर्ट में सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के बेल पिटीशन का विरोध किया। सीबीआई के विरोध पर इंद्राणी के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल साढ़े 6 साल से जेल की सलाखों के भीतर है। उन्होंने यह भी कहाकि जो माननीय जज इस मामले को देख रहे हैं वह बीते 11 महीनों से छुट्टी पर चल रहे हैं।

गौर करें तो इसमें भी शीना बोरा हत्याकांड मामले में दो तिहाई गवाहों की गवाही हुई थी। और बीते साढ़े छह साल में केवल 68 गवाहों का ही एक्जामिन हो पाया है। अब भी 169 गवाहों का क्रॉस एग्जामिन होना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी के वकील और सीबीआई की दलीलों को सुनने के साथ ही एवीडेंशल साक्ष्य को आधार मानते हुए इंद्राणी को जमानत दे दी।

बता दें कि साल 2012 में शीना बोरा के शव के अवशेष महाराष्ट्र के रायगढ़ के जंगल से बरामद किए गए थे। और इसी मामले में शीना की माँ इंद्राणी मुखर्जी को बेटी की हत्या के आरोप में साल 205 में गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में थीं। गौर करें तो शीना बोरा, इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास की बेटी थी। और ड्राइवर के कोर्ट में दिए गए बयान के मुताबिक शीना की हत्या में इंद्राणी के अलावा  उनके दूसरे पति संजीव खन्ना भी शामिल थे। ड्राइवर के मुताबिक इस हत्याकाँड में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी का भी रोल था।

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -
Leave a comment
Off