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पटना: प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साले साधु यादव को तीन साल जेल की सजा और 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। साधु यादव पूर्व विधायक रह चुके हैं। सरकारी परिवहन कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसुलूकी करने के आरोप में पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने साधु यादव को ये सजा सुनाई है। साधु यादव को आईपीसी की धारा 353 के अंतर्गत दो साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 448 में एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में 2 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन काल में साधु यादव की काफी धाक हुआ करती थी। लालू यादव की बिहार के सत्ता से बाहर जाने के बाद जीजा और साले के रिश्ते में भी दरार आनी शुरु हो गई थी ऐसे में वो राजनीति में अर्श से फर्श पर आ गए। बिहार में जीजा लालू यादव और दीदी राबड़ी देवी के शासन काल में लालू यादव के दोनों साले अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव और सुभाष यादव की बड़ी हैसियत हुआ करती थी। शासन-प्रशासन में साधु यादव को लालू और राबड़ी देवी का दायां हाथ माना जाता था। साधू यादव यदि कुछ बोल दें तो वो लालू और राबड़ी का आदेश माना जाता था। साधु यादव साल 2004 के लोकसभा चुनाव में साधु यादव गोपालगंज सीट से आरजेडी के सांसद भी बने।
लालू यादव के छोटे बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की शादी में मामा साधु यादव ने जमकर बगावत की थी। उन्होंने तेजस्वी के पटना आने पर जूतों की माला से स्वागत करने की बात तक कह दी थी। इस पर तेजप्रताप यादव ने मामा साधु यादव को अपनी हद में रहने की धमकी दी थी।