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बिहार के बेगूसराय में महेन्द्र सिंह धोनी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

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पटना: क्रिकेट टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (MS dhoni) के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में मुकदमा दर्ज हुआ है। डीएस इंटरप्राइजेज के मालिक नीरज कुमार निराला ने बेगूसराय में न्यू ग्लोबल उपज बर्द्धक इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कंपनी के 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है।

महेन्द्र सिंह धोनी (MS dhoni) के अलावा  कंपनी के  मार्केट स्टेट हेड अजय कुमार, सीईओ राजेश शर्मा, डायरेक्टर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन महेंद्र सिंह, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे, एडी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंद पर सीजेएम की अदालत में केस दर्ज कराया है।

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ये मामला चेंक बाउंस का है। डीएस इंटरप्राइजेज के मालिक नीरज कुमार निराला का आरोप है कि साल 2021 में उन्होंने  36 लाख 86 हजार रुपए देकर फर्टिलाइजर का मार्केटिंग करने वाली उक्त कंपनी का सीएनएफ लिया था। प्रॉडक्ट की मार्केटिंग उत्साहवर्द्धक नहीं होने के कारण उन्होंने कंपनी के द्वारा भेजा गया फर्टिलाइजर वापस कर दिया, जिसके बदले में कंपनी ने 30 लाख रुपए का चेक जारी किया। इस चेक को  बैंक में क्लीयरेंस के लिए दिया गया जो चेक बाउंस हो गया।

नीरज कुमार निराला ने इसकी सूचना बार-बार कंपनी को दी लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद कंपनी को चेक बाउंस हो जाने का लीगल नोटिस भी भेजा गया लेकिन इसका भी कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, इससे परेशान होकर नीरज कुमार निराला कोर्ट की शरण में चले गए।

निराला ने कंपनी का विज्ञापन करने वाले महेन्द्र सिंह धोनी के साथ-साथ तमाम लोगों को आरोपित बनाते हुए सीजेएम रूम्पा कुमारी के समक्ष परिवाद पत्र दायर कर दिया। भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 बी एवं एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में यह परिवाद पत्र दायर हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी।

 

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