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Action Against Patna Schools: Education Department ने जारी किया कड़ा आदेश! प्राईवेट स्कूलों पर लगेगा 1 लाख तक का फाईन
Action Against Patna Schools: शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत, राज्य सरकार प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। ऐसे विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि कोई विद्यालय इन सीटों पर नामांकन नहीं करता है, तो उसके प्रबंधन पर एक लाख रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।
आर्थिक दंड 50,000 रुपये का भरना पड़ेगा
इसके अलावा, यदि विद्यालय नर्सरी या कक्षा एक में लाभुक वर्ग के बच्चों का नामांकन करते समय कोई साक्षात्कार या परीक्षा (स्क्रीनिंग प्रक्रिया) आयोजित करते हैं, तो भी उन्हें आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। इस संदर्भ में, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे इस मामले में सतर्क रहें।
इसके बाद यदि विद्यालय द्वारा दूसरी बार उल्लंघन किया गया, तो उसे 50,000 रुपये का आर्थिक दंड भरना पड़ेगा। सरकार ने निर्धारित किया है कि बिना अनुमति के कोई भी प्रारंभिक विद्यालय संचालित करने पर उस दोषी व्यक्ति या संस्था पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि निर्धारित तिथि के बाद विद्यालय जारी रहता है, तो प्रतिदिन 10,000 रुपये की दर से जुर्माना लिया जाएगा।
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