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Anant Singh Bail: मोकामा गोलीकांड: जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Anant Singh Bail: बिहार के मोकामा गोलीकांड में बेऊर जेल में बंद पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। पटना की सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब अनंत सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा।
शनिवार को पटना सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। विशेष अदालत ने दो आपराधिक मामलों में अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। ये दोनों मामले पंचमहला थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 जनवरी को दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी से संबंधित थे।
अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। पूर्व विधायक ने बाढ़ सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर कर दिया था, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर बेऊर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए अभिलेख पटना सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेजे गए थे।
विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों मामलों में जमानत खारिज कर दी। इसके बाद अनंत सिंह ने एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। जमानत खारिज होने के बाद अनंत सिंह अब जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट जा सकते हैं।
आपको बता दें कि मोकामा के पंचमहला में 22 जनवरी को गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें अनंत सिंह का नाम था। इसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोनू सिंह की मां उर्मिला सिन्हा की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था।
वहीं, इस मामले में पुलिस ने सोनू-मोनू गैंग के सरगना सोनू कुमार को भी जलालपुर रेलवे हाल्ट के पास से गिरफ्तार किया था। मोकामा के पंचमहला थाना के नौरंगा-जलालपुर गांव में 22 जनवरी को अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गिरोह के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।