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Har Ghar Trigana: घर में तिरंगा फहराने से पहले जान लीजिए इसके नियम 

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Har Ghar Trigana:इस 15 अगस्त भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनायेगा। ऐसे में इस अमृत महोत्सव के मौके पर भारत के 20 करोड़ घरों में झंडा लहराने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान अपने-अपने घरों में तिरंगा फहराये। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और व्यापारी वर्ग से भी अपने क्षेत्र और कार्यालय में झंडा फहराने की अपील की गई है। इसके लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है।

लेकिन क्या आप तिरंगा फहराने के नियम के बारें में जानते हैं। आइए जानते हैं झंडा फहराने को लेकर भारतीय कानून में क्या नियम हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानि की तिरंअमगा फहराने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी हर एक भारतीय नागरिक को होनी चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन किया है, ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 51 A(a) के अनुसार भारत देश के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।

भारतीय ध्वज संहिता 2002 में, तिरंगे से जुड़े नियम और कानून बताए गए हैं। इन कानूनों के बनने से पहले तिरंगा केवल सरकारी बिल्डिगों पर कुछ खास लोगों द्वारा ही फहराया जा सकता था। इसके साथ ही इसे केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था। लेकिन अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है। साथ ही किसी भी दिन झंडे को फहराया जा सकता है। पहले इसे केवल राष्ट्रीय उत्सवों जैसे की 15 अगस्त और 26 जनवरी पर फहराने की मंजूरी थी।

तिरंगे झंडे पर कुछ भी लिखना, या बनाना गैरकानूनी है। साथ ही किसी भी गाड़ी या वाहन के पिछले हिस्से में तिरंगा नहीं रखा या बनाया जा सकता है। किसी भी बिल्डिंग या सामान को ढंकने के लिए तिरंगे का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। तिरंगा फहराते वक्त यह  ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा किसी भी हाल में जमीन को ना छुए।

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किसी अन्य ध्वज या झंडे के साथ एक ही मास्टहेड(बराबर ऊंचाई)से झंडा ना फहरायें।

ध्वज संहिता के भाग 3 की धारा IX में निहित प्रावधानों के अलावा किसी भी वाहन पर झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज को क्षैतिज रूप से प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए और जब लंबवत्  प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग की पट्टी दाईं ओर होनी चाहिए।

फूल, माला या प्रतीक सहित कोई भी चीज ना तो राष्ट्रीय के ऊपर और ना ही जिससे ध्वज फहराया जाता है उसके ऊपर रखी जानी चाहिए।

जब तक सरकारी आदेश ना हो तब तक तिरंगे को किसी भी हाल में आधा झुका हुआ नही फहराया जा सकता है।

 

 

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