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Land for job case: आज दिल्ली कोर्ट में लालू-राबड़ी-तेजस्वी समेत 41 पर फैसला
लालू परिवार के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। लैंड फॉर जॉब केस (Land for job case) मामले में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस प्रकरण में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव सहित 41 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। हाल की एक सुनवाई (9 जनवरी 2026) में 52 व्यक्तियों को बरी भी किया गया था।
एक बड़ी साजिश की योजना
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी रविवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस प्रकार, आज सुनवाई दौरान दोनों कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। इन 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) और 13 (1) (d) के तहत मामला चलाने की अनुमति दी गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगने ने कहा कि लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार एक सिंडिकेट के रूप में कार्य कर रहे थे और उनकी तरफ से एक बड़ी साजिश की योजना बनाई गई थी। इसके बाद, जज ने आदेश दिया कि लालू प्रसाद ने अपने परिवार के लिए अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए सरकारी नौकरियों में सौदेबाजी की, जिसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके परिणामस्वरूप, अब 41 व्यक्तियों पर मुकदमा चलेगा।
मामला 2004 से 2009 के बीच की अवधि का
यह मामला 2004 से 2009 के बीच की अवधि का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई ने इस संबंध में एक चार्जशीट प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि दौरान अपनी मंत्री पद पर रहते हुए, लालू प्रसाद ने नौकरी के बदले जमीन ली। इसका मतलब यह हुआ कि जिन उम्मीदवारों को रेलवे में रोजगार दिया गया, उनके परिवारों ने इसके एवज़ में अपनी ज़मीन को लालू परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर ट्रांसफर किया।
सीबीआई के अनुसार, इस समय के दौरान, रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बिहार और झारखंड के कई व्यक्तियों से जमीन की मांग की गई। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं।
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