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Navjot Sidhu Road Rage Case: नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 34 साल पुराने रोडरेज केस में 1 साल जेल की सजा

नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा

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Navjot Sidhu Road Rage Case:पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उनको जल्द ही पंजाब पुलिस अपनी हिरासत में लेने वाली है। रोडरेज का ये मामला साल 1988 का है। उस वक्त एक बुजुर्ग की सिद्धू के हाथों पिटाई होने से उसकी मौत हो गई थी।

ये पूरा मामला 27 दिसंबर साल 1988 में पंजाब के पटियाला का है। उस दौरान सिद्धू क्रिकेटर थे। उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। नवजोत  सिंह सिद्धू की उम्र उस वक्त मात्र 25 साल की थी। सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे थे। इसी दौरान कार पार्किंग को लेकर सिद्धू की झड़प 65 वर्षीय गुरनाम सिंह से हो गई। दोनों की ये झड़प मारपीट तक जा पहुंची। नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर जमीन पर नीचे गिरा दिया था जिससे गुरनाम बेहोश हो गये थे। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दिल का दौरा पड़ने से गुरनाम सिंह की मौत हुई।

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इस घटना के बाद सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ थाने में गैर इरादा हत्या का मामला दर्ज हुआ था। सिद्धू और उनके दोस्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 3-3 साल की सज़ा दी थी। लेकिन जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संधू को पूरी तरह बरी कर दिया जबकि सिद्धू को सिर्फ मारपीट का दोषी माना और सिर्फ 1 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा दी।

इसके बाद फिर पीड़ित के परिवार की तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। 13 सितंबर 2018 को कोर्ट ने याचिका को विचार के लिए स्वीकार किया।  जिसके बाद कोर्ट ने  अब अपना फैसला बदलकर उन्हें एक साल की सजा सुनाई है।

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