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NAVNEET RANA BAIL: सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को ज़मानत, हनुमान चालीसा के फेर में गए थे जेल

सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का था विवाद

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मुंबई (मॉर्निंग भारत न्यूज़) । NAVNEET RANA BAIL: महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद एक्ट्रेस नवनीत राणा और उनके एमएलए पति रवि राणा को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने ज़मानत दे दी। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के घोषणा के बाद एमपी-एमएलए कपल को जेल भेजा गया था।

महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय एमपी नवनीत राणा और उनके एमएलए पति रवि राणा को स्पेशल कोर्ट ने बेल दे दी। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के चलते उन्हें जेल में डाला गया था।
अमरावती से निर्दलीय एमपी नवनीत राणा की बेल पर अदालत ने 2 मई को सुनवाई की थी, और फैसला आज तक के लिए सुरक्षित कर लिया गया था। अदालत ने आज 4 मई को नवनीत राणा और उनके पति को बेल दिए जाने का आदेश दिया।

मीडिया से इंटरव्यू की इजाज़त नहीं

NAVNEET RANA BAIL मामले में अदालत ने सांसद विधायक दंपति को ही बेल के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर ज़मानत देते हुए शर्त रखी कि वे इस मुद्दे पर जेल से बाहर आने पर मीडिया से बात नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि दंपति की ओर से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो भी उनकी जमानत को रद की जा सकती है। अदालत ने कहा कि राणा कपल को जांच के दौरान एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा।

जाँच एजेंसियों से सहयोग की रखी गई शर्त

राणा कपल के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि दोनों नेताओं को आज शाम तक रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने राणा दंपति को शर्तों के साथ बेल दी है। मर्चेंट ने बताया कि दंपति को जांच के दौरान सहयोग करने के लिए कहा गया है। साथ ही वे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने मीडिया में किसी तरह का इंटरव्यू देने की अनुमति भी नहीं मिली।

अब जानिए किस विवाद के चलते राणा दंपति जेल गए थे। अणरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को सीएम उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। इसे लेकर विवाद छिड़ गया था कि और बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने राणा दंपति के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस सांसद-विधायक कपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

एफआईआर में राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया था। यही नहीं 24 अप्रैल को दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था और राणा दंपति को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया था।

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