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Omar Khalid और Sharjeel Imam की जमानत फिर खारिज: न्याय में असमानता क्यों?

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जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Omar Khalid) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की कानूनी राह में एक और रुकावट आ गई है। हाल ही में हाईकोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिकाओं को एक बार फिर खारिज कर दिया। यह इनकार एक बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों बिना किसी सुनवाई के पाँच साल से जेल में बंद हैं। उनकी आज़ादी की उम्मीद अभी भी अधूरी है, जिससे उनकी लंबी कैद और भी लंबी हो गई है।

इसी मामले में एक और आरोपी की स्थिति ने जटिलता और जन-चिंता को और बढ़ा दिया है। शाहरुख पठान, जिसकी तस्वीर बंदूक लहराते हुए दिखाई गई थी, को ज़मानत मिल गई। इस भारी अंतर ने न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और एकरूपता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पठान को उसके कथित कृत्यों के बावजूद ज़मानत क्यों मिल गई, जबकि खालिद और इमाम जेल में ही हैं।

Omar Khalid और Sharjeel Imam की जमानत फिर खारिज

उमर खालिद (Omar Khalid ) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को ज़मानत देने से इनकार करने का हाईकोर्ट का फैसला निचली अदालत द्वारा पहले की गई अस्वीकृति के बाद आया है। दोनों ने जेल से रिहाई की मांग की थी, जहाँ वे पिछले पाँच सालों से बंद हैं। उनकी याचिकाएँ उनकी लंबी सुनवाई-पूर्व हिरासत और सह-अभियुक्तों को दी गई ज़मानत पर आधारित थीं। हालाँकि, हाईकोर्ट ने इस स्तर पर राहत देने का कोई आधार न पाते हुए, इस याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत का फैसला उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर केंद्रित था। यह भी ध्यान दिलाया गया कि उनकी पिछली ज़मानत याचिकाएँ पहले ही खारिज की जा चुकी थीं। बार-बार इनकार करने से मामले की गंभीरता के बारे में अदालत के आकलन पर ज़ोर पड़ता है। लंबी अवधि की कैद, हालाँकि चिंता का विषय थी, लेकिन इस विशिष्ट संदर्भ में अदालत की कानून की व्याख्या को प्रभावित नहीं करती थी।

उनकी गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़ा कानूनी ढांचा अदालत के विचार-विमर्श का केंद्रबिंदु था। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को संबंधित कृत्यों के तहत गंभीर माना जाता है। इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मामले की वर्तमान प्रकृति को देखते हुए, इस समय उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा।

संवैधानिक अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था

उच्च न्यायालय ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता के अधिकार पर विचार किया। न्यायालय ने माना कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक भाषण सुरक्षित हैं। हालाँकि, उसने दृढ़ता से कहा कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर उचित प्रतिबंध लगे हैं। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान स्वयं इन स्वतंत्रताओं पर सीमाएँ लगाता है।

अदालत ने तर्क दिया कि विरोध के अधिकारों के अप्रतिबंधित प्रयोग की अनुमति देने से संवैधानिक ढाँचा कमज़ोर हो सकता है। इससे देश में क़ानून-व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। अदालत ने वैध अभिव्यक्ति और उन गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जिन्हें उकसावे या साज़िश के रूप में देखा जा सकता है। यह सूक्ष्म दृष्टिकोण इस फ़ैसले का मुख्य हिस्सा है।

पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नागरिक विरोध या प्रदर्शन की आड़ में की गई कार्रवाइयों के लिए छूट का दावा नहीं कर सकते। अगर ऐसी कार्रवाइयों में हिंसा शामिल है या वे किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा हैं, तो वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। अदालत द्वारा ज़मानत देने से इनकार करने के फ़ैसले को समझने के लिए यह क़ानूनी व्याख्या महत्वपूर्ण है।

“अप्रतिबंधित अधिकार” तर्क

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार की अपनी सीमाएँ हैं। किसी भी विरोध या प्रदर्शन को वैध होने के लिए, उसे कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें संगठित होना, शांतिपूर्ण प्रकृति का होना और हथियारों के इस्तेमाल के बिना आयोजित किया जाना शामिल है। अदालत का ज़ोर व्यवस्था बनाए रखने और मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने पर था।

इन सिद्धांतों से भटकने वाली गतिविधियाँ, खासकर हिंसा या षड्यंत्र से जुड़ी गतिविधियाँ, संरक्षित नहीं हैं। ऐसी गतिविधियाँ संविधान द्वारा गारंटीकृत वैध अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर हैं। उच्च न्यायालय का निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शांति बनाए रखने की राज्य की ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने वाले कार्य को दर्शाता है।

इसलिए, हिंसक कृत्यों में किसी भी तरह की भागीदारी या कथित साज़िश को, चाहे वह विरोध प्रदर्शन के रूप में ही क्यों न प्रस्तुत किया गया हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं रखा जा सकता। अदालत के फैसले से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत खालिद और इमाम के कथित कृत्य इसी श्रेणी में आते हैं। यही उनकी निरंतर नज़रबंदी का एक प्रमुख कारण है।

आरोपों के बीच जमानत मंजूर

उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत से इनकार के ठीक उलट, शाहरुख पठान को अंतरिम ज़मानत मिल गई। पठान एक वायरल तस्वीर के लिए जाने जाते हैं जिसमें वे बंदूक तानते नज़र आ रहे हैं। उन पर 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े गंभीर आरोप हैं। उनकी क़ानूनी स्थिति एक ऐसा तुलनात्मक पहलू प्रस्तुत करती है जिसने कई अहम सवाल खड़े किए हैं।

पठान दंगों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं। एक आरोप में उन पर कथित तौर पर दंगे के दौरान एक हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने का आरोप है। दूसरा आरोप रोहित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की हत्या की साजिश में कथित तौर पर शामिल होने का है। इन गंभीर आरोपों के बावजूद, उन्हें हिरासत से अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया।

इस न्यायिक फैसले ने निष्पक्षता और विभिन्न अभियुक्तों के साथ व्यवहार में कथित असमानता पर चर्चा को हवा दी है। खालिद और इमाम के जेल में रहने के बावजूद पठान को ज़मानत देना सार्वजनिक बहस का केंद्र बिंदु बन गया है। यह न्यायिक व्यवस्था की जटिलताओं और अक्सर उलझाने वाले नतीजों को उजागर करता है।

दंगे भड़काने की साजिश: मुख्य आरोप

उमर खालिद और शरजील इमाम पर मुख्य आरोप फरवरी 2020 के दंगों की साज़िश रचने में उनकी कथित भूमिका का है। ये दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़के थे। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के कड़े प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के खिलाफ गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अक्सर इन कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि उनकी हरकतें अचानक नहीं, बल्कि एक बड़ी, पूर्व-नियोजित योजना का हिस्सा थीं।

खालिद और इमाम को निचली अदालतों और अब उच्च न्यायालय द्वारा कई बार ज़मानत देने से इनकार किया जा चुका है। उन पर लगे आरोपों की गंभीरता, जिनमें व्यापक हिंसा और मौत की साज़िश रचने का आरोप शामिल है, उन्हें लगातार हिरासत में रखने का आधार है। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि उन्हें रिहा करने से जाँच और न्याय की प्रक्रिया कमज़ोर होगी।

दिल्ली पुलिस का रुख: पूर्वनियोजित हमला

दिल्ली पुलिस लगातार यह तर्क देती रही है कि फरवरी 2020 के दंगे कोई स्वतःस्फूर्त विद्रोह नहीं थे। बल्कि, उन्होंने इसे राष्ट्रीय राजधानी को निशाना बनाकर एक सुनियोजित और सुनियोजित घटना के रूप में प्रस्तुत किया। यही कहानी खालिद और इमाम सहित आरोपियों के खिलाफ उनके मामले का आधार है। पुलिस का आरोप है कि जानबूझकर अराजकता फैलाने और शांति भंग करने की कोशिश की गई।

पुलिस के अनुसार, खालिद और इमाम के भाषणों ने भय और क्रोध भड़काने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कथित तौर पर बाबरी मस्जिद विवाद, तीन तलाक और कश्मीर के हालात जैसे संवेदनशील मुद्दों का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया। अभियोजन पक्ष का दावा है कि ये भाषण, सीएए-एनआरसी पर चर्चाओं के साथ, समुदायों का ध्रुवीकरण करने और हिंसा भड़काने के लिए थे।

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