Vimarsh News
Khabro Me Aage, Khabro k Pichhe

Pakistan National Assembly: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 9 अगस्त को भंग होगी, PM शाहबाज शरीफ ने किया ऐलान

केयरटेकर PM कौन होगा, 3 दिन में चुनेंगे

0 108

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

Pakistan National Assembly: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने का ऐलान कर दिया। पीएम शाहबाज शरीफ ने अपनी सरकार के नेताओं और संसद सदस्यों के लिए गुरुवार रात को विदाई भोज रखा था। 

Pakistan National Assembly:

Pakistan National Assembly: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने का ऐलान कर दिया। यह निर्णय गुरुवार रात संसद सदस्यों के सम्मान में हुए डिनर और नेताओं से मुलाकात के बाद आया। इस दौरान शाहबाज ने मीटिंग में मौजूद लोगों से देश की राजनीतिक हालात गहन चर्चा की गई।

 

Pakistan National Assembly: रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान PM शाहबाज ने संसद सदस्यों और नेताओं से इनपुट मांगा और केयरटेकर पीएम और केयरटेकर सेटअप की व्यवस्था पर चर्चा की।

 

शाहबाज ने कहा है कि वे विपक्ष के साथ चर्चा करने के बाद 3 दिन में केयरटेकर PM का नाम फाइनल करके राष्ट्रपति को सौंपेंगे।

 

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

9 अगस्त को प्रधानमंत्री शाहबाज नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक सलाह भेजेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इसे प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति को 48 घंटों के भीतर सलाह पर हस्ताक्षर करना होगा।

 

Pakistan National Assembly:  द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति सलाह पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो विधानसभा अपने आप ही भंग हो जाएगी।

 

इतना हीं नहीं, अगर राष्ट्रपति इस नाम पर सहमत नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान चुनाव आयोग प्रस्तावित नामों में से केयरटेकर PM के लिए एक उम्मीदवार को चुनेगी।

 

Pakistan National Assembly: डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान में आगामी चुनाव 2023 की डिजिटल जनगणना के आधार पर होंगे।

 

पाकिस्तान की मौजूदा असेंबली का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म होगा। अगर यह अपना निर्धारित समय पूरा कर लेती है तो 60 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे।

 

हालांकि पाकिस्तान का संविधान कहता है कि यदि असेंबली कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाती है तो चुनाव 90 दिनों के भीतर होने चाहिए।

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -
Leave a comment
Off