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Pappu yadav को 31 साल पुराने मामले में बड़ी राहत, दूसरी केस वजह से नहीं होगी रिहाई

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पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (Pappu yadav), जिन्हें राजेश रंजन के नाम से भी जाना जाता है, को पटना की MP/MLA अदालत ने जमानत दे दी है। उन्हें वर्ष 1995 के एक पुराने आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद से पिछले तीन दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। अदालत के इस निर्णय से राजनीतिक और कानूनी चर्चा पर एक प्रकार से विराम लग गया है।

MP/MLA अदालत में सुनवाई के बाद जमानत मिली

गिरफ्तारी के बाद, पप्पू यादव को पृष्ठभूमि में चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता के कारण पीएमसीएच भेजा गया, जहां उनकी सेहत को लेकर भी कई चिंताएं थीं। सोमवार को MP/MLA अदालत में सुनवाई के बाद जमानत मिली।

पप्पू यादव के खिलाफ मामला पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल का आरोप है कि उनका मकान धोखे से किराए पर लिया गया और फिर उस पर अनधिकृत तरीके से कब्जा कर लिया गया। इस मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धमकी जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत में लंबे समय तक उपस्थित नहीं रहने के कारण पहले जारी जमानत बॉन्ड को रद्द कर दिया गया, और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई।

मामला बेल बॉंड के टूटने से संबंधित

पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती ने सिविल कोर्ट के बाहर जानकारी दी कि अदालत ने गर्दनीबाग कांड संख्या 552/95 में उनके मुवक्किल को जमानत प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि यह मामला बेल बॉंड के टूटने से संबंधित था, और कोर्ट ने सभी कानूनी पहलुओं का ध्यान रखते हुए जमानत मंजूर की है। वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पप्पू यादव की रिहाई होनी थी, लेकिन एक अन्य मामले के कारण अभी तक वह रिहा नहीं हो सके।

पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को रोकने और सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पप्पू यादव के अलावा 20 अज्ञात अभियुक्तों को भी नामजद किया गया है। यही मामला उनकी रिहाई के लिए सबसे बड़ा अवरोध बनकर सामने आया है।

बुद्धा कॉलोनी थाना में दर्ज इस मामले की सुनवाई कल होगी। सुनवाई के नतीजों के बाद यह स्पष्ट होगा कि पप्पू यादव को इस केस में जमानत मिलती है या उन्हें और समय जेल में बिताना पड़ेगा।

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