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RAHUL GANDHI: मानहानि केस में राहुल की याचिका रद: जज बोले- डिसमिस्ड

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RAHUL GANDHI: गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस्ड, यानी खारिज।

जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

RAHUL GANDHI: बता दें कि यह केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था। इस पर कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को फैसला सुनाया था। इसके आधार पर अगले दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

गौर करें तो अगर जज मोगेरा राहुल की याचिका मंजूर कर लेते तो उनकी संसद सदस्यता की बहाली का रास्ता खुल जाता।

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RAHUL GANDHI: कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- यदि कोई समझता है कि राहुल गांधी की आवाज रुकेगी या झुकेगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं, न कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, उनमें हम अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे।

जो OBC के अपमान की बात कह रहे हैं, अब उसका उल्टा असर हो रहा है। OBC वर्ग भी समझ चुका है कि मोदी जी और BJP राजनीतिक रूप से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं।

RAHUL GANDHI: बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा- पिछड़े वर्ग को गाली देकर गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, जो कि नहीं हो पाया। कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है। आज सूरत की कोर्ट से सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर है।

राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। इसके बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा। राहुल ने बंगला खाली कर सोनिया गांधी के आवास में रहने का फैसला किया। उनका सामान शिफ्ट भी हो चुका है।

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