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Supreme Court ने मतदाता सूची में हेराफेरी के लिए उत्तराखंड Election Commission पर जुर्माना लगाया: भाजपा की चुनावी गड़बड़ी उजागर
भारत की चुनाव प्रणाली इस समय एक कठिन परीक्षा से गुज़र रही है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग (Uttarakhand Election Commission) पर जुर्माना लगाया है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए मतदाता सूचियों में हेराफेरी करने के लिए। यह कदम वोटों के प्रबंधन में मौजूद गहरी खामियों को उजागर करता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है: क्या हम उस प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे नेताओं को चुनती है? यह मामला नतीजों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चालों पर से पर्दा उठाता है।
Supreme Court ने मतदाता सूची में हेराफेरी के लिए उत्तराखंड Election Commission पर जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे नहीं हटते हुए उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना आयोग द्वारा मतदाता नियमों पर अदालती आदेशों की अनदेखी करने के बाद लगाया गया। न्यायाधीशों ने आयोग पर भाजपा उम्मीदवारों की मदद के लिए कानूनों में ढील देने का आरोप लगाया। अब, स्थानीय चुनावों में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
मुद्दे की जड़? मतदाता सूची में गड़बड़ी। अधिकारियों ने बिना किसी कारण के ग्रामीण इलाकों से नाम शहर की मतदाता सूची में डाल दिए। इससे कुछ लोगों को दो बार वोट देने का मौका मिल गया—एक बार गाँव के चुनावों में, एक बार शहर के चुनावों में। इस गड़बड़ी से भाजपा को बढ़त मिली। विपक्षी दलों ने इसे तुरंत भाँप लिया और इस पर हंगामा मचा दिया।
लाइव लॉ के कानूनी विशेषज्ञों ने पूरी खबर प्रकाशित की। अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रोकने की आयोग की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि नियम एक उद्देश्य से होते हैं: दोहरे मतदान को रोकने के लिए। इनका उल्लंघन चुनावों में विश्वास को कम करता है। एक प्रमुख नियम चुनाव के छह महीने के भीतर बदलाव पर रोक लगाता है। फिर भी, आयोग ने ठीक यही किया, जिससे पूरा हंगामा खड़ा हो गया।
आरोप: ग्रामीण मतदाताओं को शहरी मतदाता सूची में मिलाना
ज़रा सोचिए: गाँवों के किसानों के नाम अचानक शहरी मतदाता सूचियों में दर्ज हो गए। उत्तराखंड के शहरी निकाय चुनावों में भी यही हुआ। शहरों में जीत बढ़ाने के लिए भाजपा समर्थकों के नाम बदल दिए गए। फिर ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनावों के लिए भी यही सूची लागू हुई।
कांग्रेस नेता जल्दी ही इसमें कूद पड़े। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि यह बुनियादी नियमों का उल्लंघन है। एक व्यक्ति एक साथ दो जगहों पर वोट नहीं दे सकता। लेकिन आयोग ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि कौन चुनाव लड़ेगा।
यहाँ समयरेखा मायने रखती है। पहले शहरी चुनाव खत्म हुए। फिर ग्रामीण चुनाव आए। इस फेरबदल में फंसे मतदाताओं ने अपनी सूचियों में सुधार करने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए। कांग्रेस ने भाजपा पर नामों में हेराफेरी करके वोट चुराने का आरोप लगाया। यह एक आसान चाल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है—एक पक्ष के लिए ज़्यादा मतपत्र, दूसरे के लिए सिरदर्द।
यह खेल दिखाता है कि कैसे छोटे-छोटे बदलाव बड़े नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अदालतों ने इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप किया।
उच्च न्यायालय की फटकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय की पुष्टि
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहला वार किया। उसने चुनाव आयोग को अपने ही नियमों की अनदेखी करने के लिए फटकार लगाई। आदेश स्पष्ट था: दोहरी सूची वाले उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करो। बिना किसी शर्त के।
आयोग ने पलटवार किया। वह स्थगन के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ़ याचिका खारिज की, बल्कि जुर्माना भी ठोक दिया। न्यायाधीशों ने साफ़ कह दिया—कानून का पालन करो, वरना सज़ा भुगतो।
लाइव लॉ ने इसे बखूबी कवर किया। “सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी मतदाता सूची के स्पष्टीकरण पर हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी, और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया।” यह फैसला एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह अन्य समितियों को चेतावनी देता है: सूचियों से छेड़छाड़ करो, और तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भाजपा के लिए, यह उनके घरेलू मैदान पर कलंक है।
जुर्माना सिर्फ़ पैसे का नहीं है। यह एक संकेत है कि अदालतें कड़ी निगरानी रखें। चुनावी संस्थाओं को निष्पक्ष रहना चाहिए। इससे कम कुछ भी मुसीबत को न्योता देता है।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया और चुनावी चोरी के आरोप
कांग्रेस को खून की बू आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत जैसी नेताओं ने तीखे ट्वीट किए। उन्होंने पूरा घोटाला उजागर किया: कैसे भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर वोटों की चोरी की। उन्होंने लिखा, “चुनावों में चोरी के लिए बड़े पैमाने पर मिलीभगत,” और लोगों से सच्चाई देखने की अपील की।
कांग्रेस के एक और नेता गुरदीप सपकाल ने खुलकर कहा, “हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।” उन्होंने मूल समस्या की ओर इशारा किया—दोहरी लिस्टिंग के बावजूद नामांकन वैध रहे। क्यों? उन्होंने दावा किया कि भाजपा के उम्मीदवारों को फायदा पहुँचाने के लिए।
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