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अपने फैसले से घिरी केंद्र सरकार, Modi government के 72 मंत्रियों में से 29 पर चल रहे आपराधिक मामले, भाजपा के सबसे ज़्यादा मंत्री

the central government facing criticism over its decision 29 out of 72 ministers the modi government have criminal cases pending against them
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मोदी सरकार ने अपना 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य सांसदों को अयोग्य ठहराना है। गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होने पर उन्हें अपनी सदस्यता गँवानी पड़ेगी। अगर वे 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो यह बात लागू होगी। यह स्वच्छ राजनीति की दिशा में एक कदम है।

हालाँकि, अभी-अभी एक रिपोर्ट सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इसे जारी किया है। यह एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। मोदी सरकार के कई मंत्री खुद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट ठीक उस समय आई है जब नया विधेयक पेश किया जा रहा है। इसका समय इससे ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं हो सकता था।

यह स्थिति कई अहम सवाल खड़े करती है। लोगों को सरकार की सच्ची प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। नैतिक शासन के प्रति वे कितने गंभीर हैं? अच्छे मूल्यों या “संस्कारों” की उनकी बातों का क्या?

एडीआर रिपोर्ट परेशान करने वाले

एडीआर की रिपोर्ट कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश करती है। इसने भारत भर के 643 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया। ये उनकी पृष्ठभूमि के बारे में शपथ पत्र हैं। निष्कर्ष काफी चौंकाने वाले हैं।

अपने फैसले से घिरी केंद्र सरकार: आपराधिक आरोपों वाले मंत्री

अध्ययन किए गए 643 मंत्रियों में से बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हैं। खास तौर पर, 302 मंत्रियों पर आरोप दर्ज हैं। यह एक महत्वपूर्ण संख्या है। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों की संख्या भी ज़्यादा है। कुल 174 मंत्रियों पर इन गंभीर अपराधों का आरोप है।

आपराधिक मामलों में भाजपा के ज्यादा

पार्टी संबद्धता के आधार पर देखें तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सबसे आगे है। भाजपा के सबसे ज़्यादा मंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह ऐसे समय में सामने आया है जब पार्टी अक्सर नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की बात करती है।

130वां संविधान संशोधन विधेयक: मंशा बनाम वास्तविकता

प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक में स्पष्ट शर्तें हैं। किसी सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा तब होता है जब उन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है। उन्हें कम से कम 30 दिनों तक हिरासत में भी रहना होगा। सरकार का कहना है कि यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। इसका उद्देश्य गंभीर आरोपों वाले व्यक्तियों को सत्ता से बाहर रखना है।

आत्म-निरीक्षण की विडंबना

यहाँ एक स्पष्ट विरोधाभास है। सरकार दूसरों को अयोग्य ठहराना चाहती है। फिर भी, उसके अपने ही दल में कई आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल हैं। इससे सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठता है। क्या वे सचमुच राजनीति को साफ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? या यह एक बेबुनियाद राजनीतिक कदम है? एडीआर रिपोर्ट का समय इस विडंबना को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

“वाशिंग मशीन” का क्या अर्थ?

एक आम राजनीतिक रूपक “वाशिंग मशीन” है। यह दर्शाता है कि भाजपा में शामिल होने से किसी राजनेता का अतीत जादुई रूप से साफ़ हो जाता है। इसका मतलब है कि सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। आरोप और यहाँ तक कि आपराधिक रिकॉर्ड भी गायब हो जाते हैं। यह धारणा जनता के विश्वास को कमज़ोर करती है। यह न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है।

ऐतिहासिक मिसालें और सार्वजनिक अपेक्षाएँ

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के मुद्दे सामने आए हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता अक्सर चिंता का विषय रहे हैं। फिर भी, प्रभावी कार्रवाई अक्सर कमज़ोर दिखाई देती है। जनता टूटे वादों से थक चुकी है। वे सिर्फ़ बातों से नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव की उम्मीद करते हैं। जवाबदेही की माँग ज़ोरदार है।

कार्रवाई और जवाबदेही

एडीआर रिपोर्ट के बाद आगे क्या होगा? क्या सरकार इन निष्कर्षों पर कार्रवाई करेगी? क्या आरोपों वाले मंत्रियों की आंतरिक जाँच होगी? क्या किसी मंत्री को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाएगा? ये कुछ अहम सवाल हैं जो जनता पूछ रही है।

भारत में राजनीतिक सुधार का भविष्य

वास्तविक राजनीतिक सुधार के लिए सिर्फ़ नए क़ानूनों से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है। इसके लिए मज़बूत संस्थाओं की ज़रूरत है। पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होनी चाहिए। नागरिकों की भी भूमिका होनी चाहिए। उन्हें अपने चुने हुए नेताओं से उच्च मानकों की माँग करनी चाहिए। राजनीति में शुद्धता भीतर से शुरू होती है।

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