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Patna में Public places पर थूकने वाले कहलाएंगे नगर शत्रु, पांच सौ का जुर्माना भी देना होगा

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पटना (Patna) में अब सार्वजनिक स्थलों (Public places) पर थूकने वालों को ‘नगर शत्रु’ कहा जाएगा। नगर निगम की टीम इन ‘नगर शत्रुओं’ से 500 रुपये का जुर्माना वसूलेगी। इनकी पहचान के लिए शहर में 400 से अधिक स्थानों पर 3000 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। नगर निगम इसी कैमरा प्रणाली का उपयोग कर नगर शत्रुओं का पता लगाएगा।

सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से जुर्माना

इसके अलावा, नगर निगम की टीम सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से जुर्माना तो वसूल करेगी ही, साथ ही उनकी तस्वीरें और वीडियो शहर में मौजूद डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। इसका उद्देश्य इन लोगों को शर्मिंदा करना है।

नगर निगम ने शहर के आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस कार्य में सहयोग करें। अगर आप किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर थूकते या शहर को गंदा करते हुए देखते हैं, तो आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 155304 पर सूचना दे सकते हैं। ऐसे लोगों को नगर मित्र के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा, मल्टी मॉडल हब और जंक्शन को जोड़ने वाली भूमिगत सब-वे में थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पटना नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि काफी प्रयासों के बावजूद लोगों की सड़क पर कूड़ा फेंकने और थूकने की आदत में खास बदलाव नहीं हो रहा है। इस कारण कई क्षेत्रों को रेड स्पॉट में तब्दील कर दिया गया है, जिसे सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी आशा करते हैं कि विभिन्न इलाकों की स्थिति में सुधार होगा और राजधानी पटना की छवि भी साफ-सुथरी होगी।

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