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Jharkhand पर्यटन सचिव को High court की फटकार: छिन्नमस्तिका मंदिर की उपेक्षा पर सख्त, आज अदालत में होंगे पेश
झारखंड (Jharkhand) हाईकोर्ट (High court) ने रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर और भैरवी नदी तट पर बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। अवमानना याचिका की सुनवाई के क्रम में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की पीठ ने पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन न होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।
ढाई साल बीत जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि 11 अगस्त 2023 को जारी किए गए निर्देशों के बावजूद ढाई साल बीत जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
अदालत ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और त्योहारों के दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था। इसके साथ ही नदी तट को चौड़ा करने और अतिक्रमण हटाने का भी उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता संजीव कुमार सिंह ने इन आदेशों के अनुपालन के लिए एक अवमानना याचिका दायर की है।
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