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थानेदार के FIR से तीन तलाक की धारा गायब: पीड़िता ने DGP से लगाई गुहार
मुजफ्फरपुर जिले में तुर्की थानेदार पर एफआईआर से तीन तलाक की धारा हटा देने का आरोप लगा है। सकरी सरैया गांव में पति ने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की और उसे तीन तलाक भी दिया। पीड़िता अफसाना खातून (24) ने तुर्की थाने में शिकायत दी, लेकिन थानेदार ने एफआईआर में तीन तलाक का जिक्र नहीं किया।
FIR से तीन तलाक की धारा हटा दी गई
अब उसने डीजीपी और डीआईजी को मेल कर शिकायत की है। उसने कहा कि जब पुलिस ही धारा चोरी कर लेगी, तो पीड़ित को इंसाफ कैसे मिलेगा? केवल मारपीट और दहेज के आरोपों में ही केस दर्ज किया गया है।
अफसाना खातून मनियारी के भिखनपुर सैफ गांव की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया कि 25 नवंबर 2020 को उसकी शादी मोहम्मद रेयाज से हुई थी। उसके एक बेटा भी है। ससुराल में दहेज के कारण प्रताड़ित किया जा रहा था। 2021 में उसे ससुराल से ढकेल दिया गया, तो वह अपने मायके आ गई। बाद में पंचायत के बाद वह फिर से ससुराल गई।
मारपीट तीन तलाक
तीन महीनों के अंदर ही फिर से प्रताड़ना शुरू हो गई। 20 मई को ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। फिर रेयाज से तीन तलाक भी दिलवाया। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन थानेदार ने तलाक का कानून नहीं लिखा।
ग्रामीण एसपी विद्या सागर ने कहा कि एफआईआर में धारा न लगाना बड़ी लापरवाही है। जांच के लिए एसडीपीओ पश्चिमी टू से मामल की शुरुआत कराई जाएगी। कोर्ट में सुधार पत्र देकर धाराओं को जोड़ने का निर्देश दिया जाएगा।
वकील शरद सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। इसमें धारा चार में तीन साल की सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी जब तक सजा पूरी न हो।
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