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Unnao rape case मामले में CBI ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ Supreme Court गई
सीबीआई (CBI) ने उन्नाव रेप (Unnao rape case) मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने इस फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
हाल ही में, उन्नाव रेप केस में कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया था। इस निर्णय पर पीड़िता ने इसे अपने परिवार के लिए ‘काल’ बताया। उन्होंने कहा कि सेंगर की सजा को निलंबित करने का निर्णय उनके डर को और बढ़ा देता है। पीड़िता को चिंता है कि आरोपी अगर बाहर आता है, तो उनके लिए स्थिति और भी खतरे में पड़ सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत दे दी है। लेकिन, पीड़िता के पिता की हत्या के जुर्म में पहले से सजायाफ्ता होने के कारण कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने अपने निर्णय में कुलदीप सेंगर की सजा को उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपील के दौरान निलंबित किया है। यह अपील ट्रायल कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती देती है जिसमें उन्हें 17 वर्षीय लड़की के रेप के लिए दोषी ठहराया गया था।
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