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No Relief Osama Shahab: ओसामा शहाब को अदालत से बड़ा झटका, इस गंभीर मामले में राहत देने से कोर्ट का इनकार
No Relief Osama Shahab: रघुनाथपुर के दिवंगत पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे और राजद विधायक ओसामा शहाब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
जमीन कब्जा, मारपीट और तोड़फोड़ से संबंधित मामलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान ओसामा शहाब के बचाव पक्ष के वकील नवेंदु शेखर दीपक ने उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत की गुहार लगाई। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक प्रमिल गोप ने इस मांग का विरोध किया।
मामला क्या है?
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया है। बचाव पक्ष ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का इरादा व्यक्त किया है।
यह मामला महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर गांव से संबंधित है, जहां गोपालगंज के चिकित्सक डॉ. विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉ. सुधा सिंह की भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।
पीड़ित पक्ष का कहना है कि:
- 14 अप्रैल को एक फोन कॉल द्वारा निर्माण कार्य को रोकने के लिए कहा गया था।
- इसके बाद, लगभग 30-40 लोगों के साथ मिलकर वहां हमला किया गया।
- इस हमले में मजदूरों के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की कोशिश की गई।
- इसके साथ ही, मोबाइल फोन छीने जाने और सीसीटीवी कैमरा तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है।
गंभीर आरोपों से जुड़ा यह मामला काफी चर्चा में है। पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि ओसामा शहाब के निर्देश पर ही यह पूरी घटना घटी। इसमें फरहान और साबिर नाम के दो व्यक्तियों की भी संलिप्तता दिखाई गई है, जिन्होंने कथित तौर पर मौके पर तोड़फोड़ और लूटपाट की।
अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि उच्च न्यायालय में की गई अपील के बाद ओसामा शहाब को राहत मिल पाती है या नहीं। इस बीच, निचली अदालत के निर्णय ने उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
