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Anant Singh Case: पूर्व विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, अश्लील डांस मामले में जुड़ेंगी 2 गंभीर धाराएं
Anant Singh Case: मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। मीरगंज थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने एसीजेएम-1 सह विशेष एमपी-एमएलए अदालत में दो नई धाराएं जोड़ने के लिए आवेदन पेश किया है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 111 और 196 जोड़ने की अनुमति मांगी है, जो संगठित अपराध और जाति तथा धर्म के आधार पर नफरत फैलाने से संबंधित आरोपों को शामिल करती हैं।
अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान
इन धाराओं के तहत यदि दोष सिद्ध होता है तो अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस का तर्क है कि जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर नई धाराएं जोड़ना अनिवार्य हो गया।
मीरगंज थाने में अनंत सिंह और उनके 9 समर्थकों के खिलाफ पहले से एक प्राथमिकी दर्ज है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हथियारों का प्रदर्शन किया और जाति-धर्म से जुड़ा एक वीडियो साझा किया।
नए धाराओं को जोड़ने के लिए अदालत में याचिका दायर
यह मामला दो और तीन मई को मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक जनेऊ समारोह के दौरान सामने आया, जहां विधायक अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे।
इस बीच, मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर एडीजे-3 की अदालत में सुनवाई हुई है, जिसमें उन्हें राहत मिलते हुए 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब पुलिस ने नए धाराओं को जोड़ने के लिए अदालत में याचिका दायर की है, जिसके बाद मामले की गंभीरता बढ़ सकती है।
