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Bankipur Bypoll 2026: बांकीपुर में वोटिंग के दिन 30 जुलाई को मिलेगी Paid Leave, आदेश जारी
Bankipur Bypoll 2026: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सरकार ने मतदान के दिन, 30 जुलाई (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
इस अधिसूचना के अनुसार, मतदान के दिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, विभिन्न सरकारी-निजी प्रतिष्ठान और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे सभी नागरिक अपने मताधिकार का स्वतंत्रता से प्रयोग कर सकेंगे।
सामान्य प्रशासन के अपर सचिव रजनीश कुमार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों को मतदान के लिए वेतन के साथ अवकाश प्रदान करने का आदेश दिया है।
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्थान, और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो इस क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें सवैतनिक अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, निजी संस्थानों और दुकानों में कार्यरत योग्य मतदाताओं को मतदान के लिए वेतनभोगी अवकास प्रदान करना अनिवार्य होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और हर मतदाता को मतदान का अवसर प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
