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Anant Singh Surrender: अनंत सिंह की सरेंडर की तारीख बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

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मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दुलारचंद हत्या मामले में अब वे 1 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर तक सरेंडर कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें पहले अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 4 दिसंबर करने का संकेत मिला है।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में यह बताया गया कि पटना हाई कोर्ट द्वारा अनंत सिंह को दी गई जमानत का निर्णय गलत था। इसका कारण यह बताया गया कि हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर ध्यान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए अनंत सिंह की जमानत को रद्द कर दिया।

जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया

इस मामले में जांच अधिकारी को आदेश दिया गया है कि वे चार महीने के भीतर अपनी जांच पूरी कर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करें। इसके बाद सुनवाई का एक और चरण शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात अनंत सिंह ने कहा था कि वे आत्मसमर्पण कर देंगे। हालांकि, उनकी बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियों में वह अभी व्यस्त हैं।

अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है और इस आयोजन की तैयारी जोर-शोर से की जा रही है। हाल ही में, नीलम देवी ने कुलदेवी को शादी का कार्ड प्रस्तुत किया है। नदवां गांव में शादी के लिए विशाल पंडाल सजाया जा रहा है। शादी के दिन एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, शादी में भाग लेने के लिए पवन सिंह, अक्षरा सिंह, और सोनू सूद जैसी हस्तियों के आने की जानकारी है।

हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले शामिल

दुलारचंद यादव के पोते, नीरज कुमार ने पटना हाई कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अनंत सिंह को मार्च 2026 में जमानत दी गई थी। याचिका में अनुरोध किया गया है कि उनकी जमानत को निरस्त कर उन्हें पुनः जेल भेजा जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईकोर्ट ने जमानत के निर्णय में अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को सही तरीके से ध्यान में नहीं लिया। राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों का उल्लेख किया है, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले शामिल हैं।

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