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Rahul Gandhi March CEC Gyanesh Kumar! CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी

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Rahul Gandhi March CEC Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 10-15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को परिसर के भीतर फाइलिंग काउंटर तक पहुंचने की अनुमति दे दी है, जबकि राहुल गांधी INDI ब्लॉक के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे हैं। हालांकि, यह प्रतिनिधिमंडल अपनी याचिका डालने के लिए उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र के बाहर बने रहेगा।

विपक्ष का SC तक मार्च

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उचित समय पर निर्धारित अपने सुप्रीम कोर्ट मार्च की शुरुआत कर दी है। बड़ी संख्या में विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट की दिशा में बढ़ रहे हैं।

कांग्रेस सांसद ने ‘चलो दिल्ली’ नामक विरोध मार्च का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य चुनाव आयोग के कार्यों के खिलाफ कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक प्रदर्शन करना है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के साथ बैठक के लिए मुख्य न्यायाधीश की सहमति न मिलने के बावजूद अपना विरोध जारी रखा है।

मार्च से पहले, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “लोकतंत्र के लिए मार्च। न्याय के लिए मार्च। चलो दिल्ली।”

सीजेआई ने मिलने से किया मना

विपक्षी नेताओं से मिलने से सीजेआई ने इनकार कर दिया था। सीजेआई सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि हर भारतीय नागरिक को अदालत में जाने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के द्वार सभी के लिए खुले हैं।

इसी बीच, INDI ब्लॉक की बैठक की मांग का जवाब देते हुए, सीजेआई ने कहा कि उन्हें रविवार को एक पत्र प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसी रात उसका उत्तर दे दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं कर पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले

NHRC के 33वें स्थापना दिवस समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, “मुझे कल बैठक के अनुरोध के संबंध में एक पत्र मिला था, और मैंने कल रात ही उसका जवाब दे दिया।”या था, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया गया था जिनकी वजह से मैं मिल नहीं पाऊंगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक या चुने हुए प्रतिनिधि को अदालत में जाने का अधिकार है और वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। किसी भी आम नागरिक या निर्वाचित सदस्य की याचिका का स्वागत किया जाएगा। हर भारतीय नागरिक को न्यायालय में जाने का अधिकार है, और हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।”

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