Vimarsh News
Khabro Me Aage, Khabro k Pichhe

Vimal Ad Controversy: शाहरुख खान और अजय देवगन पर भड़के तुकाराम मुंडे, कह दी चुभने वाली बात

vimal ad controversy tukaram mundhe slams srk and ajay devgn
0 9

Vimal Ad Controversy: महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे अपने नियामक कदमों के कारण चर्चा में हैं। हाल ही में, उन्होंने बॉलीवुड के तीन प्रमुख सितारों – शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों अभिनेताओं को इलायची के विज्ञापन के संबंध में शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में मुंडे ने कहा, “उनके लिए वे सितारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वे सिर्फ विज्ञापन के प्रतिनिधि हैं। इसलिए, मैं उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाले के रूप में देख रहा हूं, और कानून अपना कार्य करेगा। इसी कारण हमने हुक्म जारी किया है।”

तीनों अभिनेताओं पर यह आरोप लगाया गया था कि वे विमल पान मसाले का अप्रत्यक्ष प्रचार कर रहे थे, जो महाराष्ट्र में एक प्रतिबंधित उत्पाद है। उन्हें इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिनों की अवधि दी गई थी। इसी संदर्भ में, FDA के ग्रेटर मुंबई डिवीजन ने 11 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था।

कानून के अनुसार कार्रवाई

तुकाराम मुंडे ने मामले की स्थिति के बारे में बताया, “हमने कानून के अनुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तीन में से दो अभिनेताओं ने नोटिस का उत्तर दिया, जबकि एक ने अनुपस्थिति दर्शाई।” हालांकि, उन्होंने कोई नाम उजागर नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, “जिस मामले में प्रतिक्रिया नहीं मिली, उसमें हमने कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू की है।”

मुंडे के अनुसार, “जिन दो अभिनेताओं ने उत्तर दिया, उन्होंने यह तर्क किया कि जिम्मेदारी उनकी कंपनी की है। हम उन्हें सुनवाई के दौरान अपनी बात रखने का अवसर देंगे।”

तुकाराम मुंडे ने इस विचार को खारिज कर दिया कि जब किसी कंपनी द्वारा उत्पाद बनाया जाता है, तो प्रचार करने वाले की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स रेगुलेशंस, 2018 का उल्लेख करते हुए कहा, “फूड सेफ्टी एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विज्ञापन करने वाले व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी तय की गई है।”

उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गलत है…

उन्होंने आगे कहा, “विज्ञापन करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस उत्पाद का प्रचार कर रहा है, उसके प्रति पूरी सावधानी बरते। यह कहना कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गलत है… मैं नैतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि कानूनी दृष्टि से भी यह कह रहा हूं, क्योंकि मैं यहां एक नियामक के रूप में उपस्थित हूं।”

14 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमल इलायची के मास्टर लाइसेंस धारक PB Agro LLP की याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें तीनों अभिनेताओं को भेजे गए नोटिस को निरस्त करने की मांग की गई थी। अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला दिल्ली न्यायालय के दायरे से परे है, क्योंकि नोटिस मुंबई में FDA द्वारा जारी किए गए थे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि इस मामले को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र की अदालतें अधिक उचित स्थान हैं।

Leave a comment