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Bihar New Traffic Rule: गाड़ियों पर जातिसूचक शब्द या स्टीकर लगाने पर सख्त पाबंदी
Bihar New Traffic Rule: यदि आपकी गाड़ी पर जातिसूचक शब्द या संबंधित स्टीकर लगे हुए हैं, तो कृपया उन्हें तुरंत हटा लें। ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी वाहन में ये शब्द पाए गए, तो चालकों से दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यह निर्देश परिवहन विभाग ने जारी किया है।
विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी वाहन मालिकों को एक महीने के भीतर अपने वाहनों से जाति सूचक शब्द या स्टीकर हटा लेने चाहिए। इसके बाद, ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर इस मामले की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर अधिकतम दो हजार रुपये का जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 और 179 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर अधिकतम दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे इस बात का ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की कानूनी समस्याओं से बच सकें।
राज्यभर में लगभग 700 स्थानों पर स्थापित होने वाले एआई कैमरों के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के नए स्थलों का चयन जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों (डीटीओ) को ऐसे स्थलों की पहचान करने के लिए निर्देशित किया है। राज्य परिवहन आयुक्त (एसटीसी) ने डीटीओ को पहले से चयनित स्थलों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्थानों की पहचान करने के लिए भी कहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वाले कैमरे शामिल होंगे
विभाग ने यह व्यवस्था की है कि नए स्थलों के चयन में ट्रैफिक पुलिस की विशेषज्ञता का पूरा सहयोग लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में यातायात घनत्व, संभावित दुर्घटना स्थल, और नियमों के प्रवर्तन की आवश्यकता विशेष रूप से ध्यान में रखी जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी तरीके से निगरानी रखी जा सकेगी।
इस तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वाले कैमरे शामिल होंगे, जो चेहरे की पहचान और निगरानी की सुविधा प्रदान करेंगे। इसका लक्ष्य बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों की पहचान करना है।
