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Bihar VIP Culture: मंत्री और जज अब 37 लाख रुपये तक की कार में करेंगे सफर

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Bihar VIP Culture: बिहार सरकार ने मंत्रियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वरिष्ठ प्रशासकों के लिए सरकारी वाहनों की खरीद सीमा को बढ़ा दिया है। अब ये अधिकारी अधिक महंगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियों का उपयोग कर सकेंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की सूचियों में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसी कारण से सरकारी वाहनों की खरीद के लिए पहले निर्धारित सीमा को संशोधित किया गया है।

नई सीमा के तहत वाहन की सड़क पर कीमत के साथ-साथ उसकी उपयोगिता और साज-सज्जा पर होने वाले खर्च को भी ध्यान में रखा जाएगा।

सबसे अधिक बढ़ोतरी मंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए

सबसे अधिक बढ़ोतरी मंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए की गई है। पहले इन अधिकारियों के लिए 30 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने की अनुमति थी, जिसे now बढ़ाकर 37 लाख रुपये कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी अब 30 लाख रुपये तक के वाहनों को खरीद सकेंगे। की गाड़ी खरीद सकेंगे. पहले यह सीमा 25 लाख रुपये थी.

पुलिस अधीक्षक (SP) अब 18 लाख रुपये तक की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले यह सीमा 16 लाख रुपये थी।

साथ ही, अन्य योग्य अधिकारियों के लिए यह सीमा 14 लाख रुपये से बढ़ाकर 16 लाख रुपये कर दी गई है।

सरकार ने इस नए बदलाव में आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि नई मूल्य सीमा से अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बेहतर, सुरक्षित और अत्याधुनिक तकनीक से लैस वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। इससे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

बदलते बाजार और बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का यह कदम सरकारी वाहन खरीद व्यवस्था को वर्तमान समय के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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