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Rahul Gandhi Property Case: राहुल गांधी की संपत्ति पर CBI की कार्रवाई तेज, याचिकाकर्ता से होगी पूछताछ

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Rahul Gandhi Property Case: सीबीआई ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप लगाने वाले भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर को सोमवार को पेश होने के लिए बुलाया है।

इस संबंध में पूछे जाने पर, शिशिर ने बताया कि उन्हें सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए और जानकारी देने से इनकार कर दिया कि मामला अभी अदालत में चल रहा है।

यह सुनवाई 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में बंद कमरे में लगभग दो घंटे तक चली थी। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई को जारी किए गए आदेश में न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने कहा कि सीबीआई ने बताया है कि उसे याचिकाकर्ता की शिकायत मिल चुकी है और वह अदालत में आठ सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करेगी।

आठ सप्ताह के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश

शिशिर ने एक आपराधिक रिट याचिका में गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता ने अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। इस याचिका में इस मामले की जांच कराने के लिए सीबीआई और ईडी से अनुरोध किया गया है। पहले के आदेश में न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने कहा था कि यदि शिशिर की शिकायत प्राप्त होती है, तो आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जा सकेगा।

पीठ ने सीबीआई और ईडी के साथ ही केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भी राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आठ सप्ताह के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

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