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Bihar Fertilizer Rules: बिहार में उर्वरक बिक्री के बदले नियम, जानें किसानों को कैसे होगा फायदा

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Bihar Fertilizer Rules: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को मीठापुर स्थित कृषि भवन के सभागार में उर्वरक कंपनियों, एजेंसियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

इस बैठक के दौरान, मंत्री ने खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं से और थोक विक्रेताओं को खुदरा बिक्री का लाइसेंस देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि यह नया कदम उर्वरक की आपूर्ति और वितरण प्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाएगा, जिससे किसानों को निर्धारित कीमत पर उर्वरक आसानी से मिल सकेगा।

जिन उर्वरक विक्रेताओं की गतिविधियाँ निष्क्रिय उनके लाइसेंस को रद्द

मंत्री ने उर्वरक कंपनियों से अच्छे और सक्रिय विक्रेताओं की सूची प्रदान करने को भी कहा, ताकि लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता दी जा सके। उन्होंने उद्योगों को यह निर्देश दिया है कि खुदरा विक्रेताओं के बीच उर्वरक का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए। यदि कहीं पर कोई अनियमितता, मनमानी या भेदभाव सामने आया, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

जिन उर्वरक विक्रेताओं की गतिविधियाँ निष्क्रिय पाई जाएंगी, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। लाइसेंस मिलाकर कोई गड़बड़ी से बचने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई उर्वरक कंपनी किसी प्रकार की टैगिंग नहीं करेगी, और न ही किसी उर्वरक प्रतिष्ठान पर लाइसेंस में उल्लेखित उत्पादों के अतिरिक्त जैसे कि जिंक या जाइम आदि की बिक्री की जाएगी।

गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नमूनों की जांच प्रणाली

यदि कोई कंपनी टैगिंग के जरिए उत्पाद उपलब्ध कराने या होलसेलर या रिटेलर को इसे खरीदने के लिए बाध्य करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि राज्य में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। यूरिया की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और अन्य उर्वरकों की भी कोई कमी नहीं है। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद की बिक्री को किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जाएगी।

गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नमूनों की जांच प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। सभी संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं को 5 सितंबर तक 15 दिनों का समय दिया गया है। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया, तो लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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